छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र मे नाबालिग लड़की की शादी पर लगी रोक।
श्रीमती चंद्रा मिश्रा समाज सेविका की रिपोर्ट।
रायपुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला क्षेत्र के कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन पर जिला
महिला एवं बाल विकास अधिकारी कांता कुमार मेश्राम के मार्गदर्शन में
जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियमित रूप से ग्राम पंचायतो में शिविर, आंगनबाड़ी केन्द्रों के
माध्यम से एवं स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान कार्यक्रम कर बाल विवाह मुक्त जिला
बनाने के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
आंगनबाडी केन्द्र रानीबोदली कार्यकर्ता के माध्यम से बाल
विवाह की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग
द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती प्रियंका भारद्वाज,
श्रीमती ललिता साहू, कु. पुष्पा गेंदरे एवं राजेश मडे,जगत
मलहोत्रा का टीम बनाकर ग्राम पंचायत रानीबोदली में परिवार वाले से गृहभेट किया गया।
इस दौरान पाया गया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष है।
बालिका 9वीं की पढ़ाई करकर छोड दी है।
इस पर परिवार वालों को ग्रामीणजनो के समक्ष समझाया गया कि लडकी की उम्र 18 वर्ष
से कम एवं लडका का उम्र 21 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह की श्रेणी में आते है।
बाल विवाह एक कानूनन अपराध है बाल विवाह करने।
कराने एवं शादी में सम्मलित होने वाले लोगों पर 2 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।
समझाईस के बाद परिवार वाले द्वारा बाल विवाह नही करने का वादा किया गया एवं बालिका की
उर्म्र निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही शादी करने की बात कही गई।
टीम द्वारा कार्यकर्ता को सजग रहने की बात बताते हुए परिवार
वाले एवं ग्रामीणजनो को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रेरित किया गया।