धान खरीदी प्रारंभ होते ही प्रभारी का बदला तेवर जहां सरकार की धान खरीदी नीति 40,600, 700 ग्राम है वही सिवनी केंद्र क्रमांक 480 में 41 300 लिया जा रहा है

- गौरव ग्राम सिवनी (नैला)में धान खरीदी में पायी गयी अनियमितता जहाँ शासन का नियम है की एक बोरे में धान की मात्रा 40 किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तौल करते समय बारदाने (बोरे) के वजन को भी ध्यान में रखा जाता है, और 40 किलोग्राम के बाद बोरे के वजन के अनुसार तौल में थोड़ा जैसे (680) से (700) ग्राम ज्यादा तौला जा सकता है। लेकिन ग्राम सिवनी नैला में कुछ अलग ही मापदंड पाया गया धान खरीदी प्रारम्भ होते ही प्रभारी का तेवर बदल गया एक बोरे में ही 41 किलोग्राम धान का तौल किया जा रहा उसके ऊपर बोरे का वजन लिया जा रहा। जबकि शासन का गाइडलाइन कुछ और ही बात कहता है

मुख्य बिंदु
• खरीद की अवधि: 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक।• समर्थन मूल्य: ₹3,100 प्रति क्विंटल।
• पंजीयन: एग्रीस्टैक पोर्टल पर आधार-आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से पंजीयन अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 थी।
• टोकन व्यवस्था: टोकन व्यवस्था लागू है, और 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे।
• कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार तक।
• खरीदी केंद्र: सभी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, तौल मशीन, बैठने की व्यवस्था और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
• गुणवत्ता नियंत्रण: नमी की मात्रा (17%) तक होनी चाहिए और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।
• अवैध परिवहन पर रोक: धान के अवैध परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए राजस्व और खाद्य विभाग की टीमें सतर्क रहेंगी और गोदामों का निरीक्षण करेंगी।
• नवाचार: धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना और धान खरीदी के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग
